चंबा जिले के सलूणी उपमंडल में प्रशासन ने धारा-144 हटाई

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चंबा जिले के सलूणी उपमंडल में प्रशासन ने धारा-144 हटाई

चंबा जिले के सलूणी उपमंडल में प्रशासन ने धारा-144 हटाई

चंबा जिला के सलूणी उपमंडल में प्रशासन ने धारा एक सौ चवालीस हटा दी है. Saloony हत्याकांड के बाद, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा सौ चवालीस लगाई गई थी लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में होने पर इसे हटा दिया गया है.

उपायुक्त अपूर्व देव ने सभी समुदायों से आपसी सद्भाव को बनाए रखने की appeal की है. उन्होंने कहा – पंद्रह June से सलूणी sub division में section 1 44 CRPC के तहत कुछ प्रकार की gatherings, meetings, rally आदि पर, प्रतिबंध लगा था.

अभी वर्तमान में सभी लोगों के सहयोग से और वहां पर police बल की तैनाती से स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्वक है वहां पर जो अधिकारीगण हैं सबने सब लोगों के साथ कार्य करके स्थिति को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके कारण स्थिति अब ऐसी आ गई है कि एक सौ चौवालिस धारा के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था उसकी आवश्यकता फ़िलहाल नहीं लग रही है.

साथ में ये सारे reports और inputs, police विभाग के inputs के साथ हमने अभी 1 44 हटा दी हैं और सलूणी सब division से और हमारी उम्मीद यही है कि शांतिपूर्वक स्थिति बनती रहेगी.

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